उत्तराखण्ड

हल्द्वानी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे भूमि से लगी 78 एकड़ भूमि पर काबिज 4365 अतिक्रमणकारियों से भूमि खाली कराने की तैयारियां शुरू:

एडीआरएम रेलवे विवेक गुप्ता, हल्द्वानी एसडीएम मनीष कुमार सहित रेलवे और सिविल पुलिस ने अतिक्रमण क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था खराब हो।

इसके अलावा रेलवे संपत्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं हो, इसको देखते हुए व्यवस्थाओं को ठीक किया जा रहा है।

इसके अलावा अलाउंसमेन्ट के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को जल्द से जल्द अतिक्रमण खाली करने की सूचना का भी प्रसारण किया जा रहा रहा है।

अतिक्रमणकारियों से अपील की गई है कि एक सप्ताह के भीतर में अपने अतिक्रमण को स्वत हटा ले नहीं तो उनके अतिक्रमण हटाने का खर्चा भी उन्हीं से वसूला जाएगा।

किसी तरह की कानून व्यवस्था खराब ना हो और रेलवे संपत्ति को नुकसान ना हो इसके लिए भी पॉइंट चिन्हित करने के साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

हाई कोर्ट में अतिक्रमण भूमि पर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे भूमि पर बसे 78 हेक्टेयर भूमि पर काबिज 4365 अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं।

जिसके बाद रेलवे विभाग, जिला और पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की तैयारी में जुट गया है।

जिला प्रशासन के मुताबिक दस जनवरी से अतिक्रमण गिराने की योजना है।

इसके लिए रेलवे के अलावा प्रशासन तैयारियों में जुटा है।

पुलिस प्रशासन के समक्ष शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ उपद्रव रोकने की चुनौती है। इसके लिए पुलिस ने संभावित पुलिस बल की सूची तैयार की थी।

राज्य सरकार पुलिस फोर्स की मंजूरी पहले ही दे दी है।

जबकि रेलवे पुलिस की पांच अतिरिक्त कंपनियों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी गई थी।

केंद्र की सहमति के बाद रेलवे ने भी पांच कंपनियों को बढ़ाने को मंजूरी दी है।

अब पीएसी और आईआरबी की 08 कंपनियों के अलावा सीपीएमएफ पुरुष की 06, सीपीएमएफ महिला 03, आरपीएफ पुरुष 06, आरपीएफ महिला की 04 कंपनियां हल्द्वानी में डेरा डाल लेंगी।

10 जनवरी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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