मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि अदालत मामले की सुनवाई जारी रखे।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी है।
बता दें कि अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था जिसे मस्जिद परिसर का सर्वे करना था।
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मस्जिद कमेटी की ओर से वकील तसनीम अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुईं।
वकील ने तर्क दिया कि जब पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत मथुरा मामले को खारिज करने की याचिका अभी तक लंबित है, ऐसे में हाईकोर्ट सर्वे का आदेश नहीं दे सकता।
इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तर्क को सही माना और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।