चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाने के लिए वेबसाइट पर आवेदन शुरू हो गए हैं।
परिवहन विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि ग्रीन कार्ड केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए बनेंगे।
निजी वाहनों से चारधाम यात्रा पर जाने वालों को केवल ट्रिप कार्ड बनवाना होगा।
आरटीओ सुनील शर्मा का कहना है कि अभी ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं।
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ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया तीन अप्रैल से शुरू की जाएगी।
इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
यह ऐसा दस्तावेज है, जिसमें वाहन से संबंधित अभिलेखों का ब्यौरा अंकित होता है।
इसके लिए आवेदन करने के बाद वाहन की जांच को किसी भी परिवहन कार्यालय ले जाना होगा।
परिवहन विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
इसकी वैधता अवधि 30 नवंबर तक होगी।
अगर वाहन से संबंधित अन्य किसी दस्तावेज की वैधता इससे पहले खत्म होती है तो ग्रीन कार्ड की वैधता भी स्वयं समाप्त हो जाएगी।
केवल चारधाम यात्रा के लिए ही ग्रीन कार्ड जरूरी होगा।
ट्रिप कार्ड इसलिए जरूरी:
ट्रिप कार्ड ऐसा दस्तावेज है, जिसमें चालक लाइसेंस से संबंधित अभिलेखों का विवरण और वाहन में यात्रा कर रहे यात्रियों का विवरण अंकित होगा।
इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें और फिर ऑनलाइन ही डाउनलोड कर लें। ट्रिप कार्ड की वैधता एक फेरे के लिए ही वैध होगी।