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नवनीत राणा को हाईकोर्ट से फटकार, रद्द नहीं होगी FIR – कोर्ट ने कहा- जितनी बड़ी पावर, उतनी बड़ी जिम्मेदारी
मुंबई (कार्यालय संवाददाता)। मुंबई में हनुमान चालीसा विवाद के बाद से माहौल गरम है। इस बीच सोमवार को निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका उन पर दर्ज दूसरी एफआईआर के खिलाफ दायर की गई थी।
कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है। साथ ही उन्हें फटकार भी लगाया है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने खार थाने में दर्ज दूसरी एफआईआर मामले में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को राहत दे दी है। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।
अदालत ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि कानून और व्यवस्था के बिगडऩे की आशंका को राज्य में उचित ठहराया गया था।