UttarakhandSolarSubsidy : सरप्लस बिजली का नया रेट 2 रुपये प्रति यूनिट :- उत्तराखंड में रूफटाप सोलर संयंत्रों से ग्रिड में भेजी जाने वाली अतिरिक्त बिजली के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग (यूइआरसी) ने पहली बार अलग से दर तय की है, आयोग ने आदेश के अनुसार सरप्लस बिजली की नई टैरिफ दर 2 रुपये प्रति यूनिट तय की है। यह निर्णय 20 अगस्त, 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में लिया गया है।
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उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने यूइआरसी के आदेश के तहत इस नई दर को लागू कर दिया है। यह दर वित्तीय वर्ष 2025-26 और उसके बाद स्थापित होने वाले ग्रिड कनेक्टेड रूफटाप सोलर प्लांट्स पर लागू होगी।
नेट मीटरिंग प्रणाली में, रूफटाप सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली पहले आपके परिसर की जरूरतों के लिए उपयोग होती है। बची हुई बिजली सरप्लस (अतिरिक्त) बिजली कहलाती है और यह ग्रिड में भेजी जाती है।
शाम या रात में जब सोलर उत्पादन नहीं होता, तब उपभोक्ता ग्रिड से बिजली लेता है। साल के अंत में अगर उपभोक्ता ने जितनी बिजली ली उससे अधिक ग्रिड में भेजी है, तो उसकी अतिरिक्त यूनिट का भुगतान यूइआरसी द्वारा तय दर पर किया जाएगा।
यूइआरसी ने बताया कि चूंकि सोलर परियोजनाओं को केंद्र और राज्य सरकार से सब्सिडी दी जाती है, इसलिए सरप्लस बिजली पर अतिरिक्त लाभ देने के लिए अलग दर निर्धारित की गई है।
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यूपीसीएल के मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) एनएस बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड समेत कई राज्यों में सरप्लस बिजली इसी रेट पर खरीदी जाती है। यह नया नियम 20 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगा और सभी रूफटाप सोलर प्लांट उपभोक्ताओं पर लागू रहेगा।

