आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की राहत :- नमस्कार, आप देख रहे हैं खोजी नारद, दिल्ली एनसीआर के कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट से मिली है बडी राहत, सर्वोच्च अदालत ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए साफ किया है कि अब सभी कुत्तों को शेल्टर हाउस में नहीं रखा जाएगा, तीन जजों की बेंच, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया, ने कहा है कि आवारा कुत्तों को पकडकर केवल टीकाकरण और बधियाकरण किया जाएगा।
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इसके बाद उन्हें उसी इलाके में वापस छोडा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था, यानी अब किसी भी कुत्ते को स्थायी रूप से शेल्टर में कैद नहीं रखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस मुद्दे पर पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी, इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया है, साथ ही, हाईकोर्ट में चल रहे सभी मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि एक एकीकृत समाधान निकल सके।
जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज को आदेश का पालन करना होगा, आक्रामक व्यवहार करने वाले और रेबीज से पीडित कुत्तों का भी टीकाकरण और बधियाकरण किया जाएगा, इसके बाद उन्हें भी सुरक्षित तरीके से इलाके में छोडा जाएगा, आपको बता दें कि ग्यारह अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर की सडकों से सभी आवारा कुत्तों को स्थायी तौर पर शेल्टर में भेजा जाए।
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साथ ही, कुत्तों को पकडने में बाधा डालने वालों पर कडी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब अदालत ने उस आदेश को संशोधित कर दिया है, तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से न सिर्फ कुत्ता प्रेमियों को राहत मिली है बल्कि अब जानवरों के अधिकार और इंसानों की सुरक्षा, दोनों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित नीति बनाने की तैयारी है।

