"उत्तराखंड में आबकारी लाइसेंस के फैसले को टाला गया, महिलाओं और वर्गों के बीच जन-विरोध का सिलसिला"
"Order to open bar at home cancelled"

उत्तराखंड में जन विरोध और आलोचना को देखते हुए आबकारी विभाग ने व्यक्तिगत बार लाइसेंस के फैसले को फिलहाल टाल दिया है।
सूत्रों के मुताबित, इसके बाद महिलाओं ने आबकारी विभाग की इस व्यवस्था का विरोध शुरू कर दिया। इसका कुछ वर्गों और महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया।
जिसमें कहा कि इस नियम के तहत अब घरों में बार बनाकर 50 लीटर शराब रखी जा सकेगी।
इसके लिए सरकार की ओर से लाइसेंस जारी किया जाएगा। साथ ही कहा था कि नियम के अनुसार लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति को इसके लिए प्रतिवर्ष 12000 रूपए फीस देनी होगी।
साथ ही बनाए गए बार परिसर में वह निजी रूप से ही शराब का उपयोग कर सकता है।
इसके बाद आबकारी विभाग को इस व्यवस्था पर रोक लगाने का निर्णय लेना पड़ा।
आखिर कुछ दिनों पहले उत्तराखंड सरकार की नई आबकारी नीति 2023-24 के तहत घर में बार खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाने की बात कहीं गई थी।
राज्य सरकार नई आबकारी नीति 2023-24 बनाते हुए यह घोषणा की।
जानकारी के मुताबिक, इस संबंध में बुधवार को आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल की ओर से रोक के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पिछले दिनों देहरादून में एक व्यक्ति को घरेलू बार लाइसेंस जारी किया गया था।