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Reading: अंकिता हत्याकांड की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने किया खुलासा, वनंतरा रिसॉर्ट उत्तराखंड पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं.
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khojinarad HIndi News > उत्तराखण्ड > देहरादून > अंकिता हत्याकांड की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने किया खुलासा, वनंतरा रिसॉर्ट उत्तराखंड पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं.
देहरादून

अंकिता हत्याकांड की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने किया खुलासा, वनंतरा रिसॉर्ट उत्तराखंड पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं.

admin
Last updated: 2022/10/15 at 4:36 AM
admin
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3 Min Read
uttarakhand
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एसआईटी ने आरोपी हत्यारों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल के लिए कोर्ट को पत्र भी लिखा है।

एसआईटी की अध्यक्षता कर रही उप महानिरीक्षक (डीआईजी) पी रेणुका देवी ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि रिसॉर्ट उत्तराखंड पर्यटन नियमों के अनुसार पंजीकृत नहीं था और उसके पास फायर एनओसी नहीं थी।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने संबंधित अधिकारियों को नियमों के अनुसार उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखा है और इसकी सूचना पुलिस को भी दी है. उन्होंने यह भी कहा कि एसआईटी ने अदालत को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए पत्र भी लिखा है।

उन्होंने कहा कि एसआईटी अभी भी हत्या की सभी कोणों से जांच कर रही है ताकि मामले में आवश्यक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए और सबूत जुटाए जा सकें।

डीआईजी ने आगे कहा कि एसआईटी को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) से कुछ रिपोर्ट मिली है और इसे जल्द ही कुछ और मिल जाएगा।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि एसआईटी ने अब तक 30 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें से छह ने कथित तौर पर अदालत के समक्ष भी गवाही दी है।

पौड़ी जिले की 19 वर्षीय अंकिता भंडारी का शव 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर से बरामद किया गया था।

पुलिस ने वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों अंकित और सौरभ भास्कर को 23 सितंबर को तीन आरोपियों के रूप में गिरफ्तार किया था।

अंकिता की हत्या एसआईटी ने हाल ही में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की धारा 5 के तहत हत्या (आईपीसी 302), आपराधिक साजिश (आईपीसी 120 बी) और छिपाने के आरोपों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप भी जोड़े हैं।

साक्ष्य (आईपीसी 201) धाराएं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चंडीगढ़ एफएसएल और देहरादून स्थित एफएसएल ने कथित तौर पर कुछ सबूतों की जांच की अपनी-अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है।

अधिकारियों के अनुसार मामले में जुटाए गए सबूतों के आधार पर एसआईटी दो सप्ताह के भीतर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर सकती है।

 

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