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khojinarad HIndi News > उत्तराखण्ड > उत्तराखंड में नए पीआरडी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए शासनादेश जारी करेगी: धामी सरकार
उत्तराखण्ड

उत्तराखंड में नए पीआरडी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए शासनादेश जारी करेगी: धामी सरकार

admin
Last updated: 2023/06/08 at 10:02 AM
admin
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सरकार ने पीआरडी जवानों के लिए अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की भी योजना बनाई है जिसमें जवानों को वित्तीय और सरकारी-अनुमेय सेवाएं प्रदान करना।

उनके लिए 60 वर्ष की आयु तक रोजगार और पीआरडी अधिनियम 1948 में आवश्यक संशोधन करना शामिल है, जिसके लिए जल्द ही एक जीओ भी जारी किया जाएगा।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने बुधवार को पीआरडी अधिकारियों व अन्य संबंधित अधिकारियों से जुड़े कार्यों व योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।

आर्य ने कहा कि राज्य में अब तक पीआरडी एक्ट 1948 लागू था, क्योंकि इसका अपना एक्ट नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद अब राज्य को नया पीआरडी एक्ट मिलेगा।

बैठक में उन्होंने कहा कि शासनादेश जारी होने के बाद अधिनियम लागू होने पर सरकार ने अधिनियम में कई नई व्यवस्थाएं की हैं जो पीआरडी जवानों के लिए अत्यधिक लाभकारी होंगी।

उन्होंने कहा कि इस नए अधिनियम के तहत पीआरडी के रंगरूटों को तकनीकी, तकनीकी सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों में समायोजित किया जाएगा।

चतुर्थ श्रेणी के कार्य या आवश्यकता के अनुसार अन्य विभागों से जुड़े कार्य पहले के विपरीत जब उन्हें केवल सुरक्षा उद्देश्यों के लिए भर्ती किया गया था।

उन्होंने कहा कि पहले पीआरडी में पंजीकरण की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष थी और एक स्वयंसेवक 50 वर्ष की आयु तक काम कर सकता था।

अब सरकार पीआरडी में पंजीकरण के लिए 18 से 42 वर्ष की आयु सीमा तय करेगी और स्वयंसेवक 60 वर्ष तक काम कर सकेंगे।

आर्य ने कहा कि इन सभी संशोधनों को इस महीने शासनादेश जारी होने के बाद लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार नए अधिनियम के साथ कई बदलाव लाएगी और जीओ जारी होने के बाद राज्य भर में उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।

उन्होंने कहा आदेश के कार्यान्वयन से पीआरडी जवानों को बेहतर भविष्य के लिए सभी लाभ और सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।

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admin June 8, 2023 June 8, 2023
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