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उत्तराखण्ड

उत्तराखंड: हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा बर्खास्तगी के फैसले पर लगाई गई रोक को चुनौती देते हुए विधानसभा सचिवालय ने अदालत में अपनी विशेष अपील को एक पक्षकार बनाया.

admin
Last updated: 2022/11/26 at 5:21 AM
admin
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4 Min Read
high court
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सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे ने उत्तराखंड विधानसभा और पुष्कर सिंह धामी सरकार के बीच एक विद्वता को उजागर किया है।

अपील में, उत्तराखंड राज्य (वित्त सचिव) को प्रतिवादी नंबर तीन बनाया गया है, जबकि उत्तराखंड राज्य को उसके कार्मिक सचिव के माध्यम से प्रतिवादी नंबर चार बनाया गया है।

जिसमें दो बर्खास्त कर्मचारियों के साथ, जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

विधानसभा की दलील अपने आप में एक ऐसा दस्तावेज है जो इस मुद्दे पर भाजपा सरकार और पूर्व स्पीकर (जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं।

को उनके कार्यों के लिए कटघरे में खड़ा करता है।

इसमें यह भी उल्लेख है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक एवं वित्त विभाग की आपत्ति के बावजूद कैबिनेट की ओर से इस वर्ष छह जनवरी को विधानसभा में तदर्थ नियुक्तियों को मंजूरी देने के लिए अपने विशेष विचलन अधिकार (विचलन) का प्रयोग किया था।

फाइल पर दर्ज अपने विचार में वित्त और कार्मिक दोनों विभागों ने कहा था कि छह फरवरी, 2003 के शासनादेश (जीओ) के मद्देनजर तदर्थ नियुक्तियों को मंजूरी नहीं दी जा सकती।

तदर्थ कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि विधानसभा में कर्मचारियों की तत्काल आवश्यकता थी, विधानसभा सचिवालय ने अदालत में अपनी दलील में उल्लेख किया।

इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्कालीन माननीय वक्ताओं द्वारा किए जाने के बावजूद आदेश दिया गया था।

विधान सभा सचिवालय के प्रतिवेदन के अनुसार ये तदर्थ नियुक्तियां सेवा नियमों और शासनादेशों के अनुसार नहीं की जा सकीं।

इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि इन नियुक्तियों को करते समय फाइलों में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता है।

जिससे पता चलता हो कि ये नियुक्तियां किसी प्रशासनिक आवश्यकता या आपात स्थिति को पूरा करने के लिए की गई थीं।

दिलचस्प बात यह है कि अदालत में दायर किए गए दस्तावेज़ ने उत्तराखंड के सभी वक्ताओं को अतीत में एक संदेह के घेरे में डाल दिया है

जिसमें कहा गया है कि 2001 से 2021 तक की गई सभी 396 तदर्थ नियुक्तियों को भाई-भतीजावाद, पक्षपात की गंध के साथ मनमाना, अनियमित और अवैध तरीके से किया गया है।

आवेदन से पता चलता है कि तदर्थ कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद तत्कालीन स्पीकर प्रेम चंद अग्रवाल ने कैबिनेट की पूर्व कार्योत्तर स्वीकृति के लिए फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी थी।

जिन्होंने सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए इन नियुक्तियों को मंजूरी देने के लिए विचलन करने की अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया था।

23 सितंबर को स्पीकर रितु खंडूरी ने एक कमेटी की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए वर्ष 2016, 2020 और 2021 में भर्ती हुए 228 तदर्थ कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी।

15 अक्टूबर को जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की सिंगल बेंच ने इन कर्मचारियों को हटाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को इस स्टे को हटा लिया।

 

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admin November 26, 2022 November 26, 2022
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