उत्तराखंड : प्राधिकरणों को निर्देश, 7 दिन में देनी होगी नक्शे की NOC, वरना अधिकारियों का रुकेगा वेतन राज्य के सभी जिलों के प्राधिकरणों के क्या हालात हैं किसी से छुपा नहीं है राज्य का आम व्यक्ति हो या खास, हर व्यक्ति प्राधिकरण में नक्शे पास करवाने को लेकर महीनो तक चक्कर काटता रहता है।
Je से लेकर उपरोक्त अधिकारी फाइलों में कुंडली मारकर बैठे रहते हैं, ऐसे में अब धामी सरकार ने सख्त एक्शन करने का मन बना लिया है।
एकल आवासीय और गैर आवासीय भवन के नक्शे पास करने के लिए विभागों को सात दिन में अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा।
प्रदेश सरकार ने एकल आवासीय और गैर आवासीय मानचित्र स्वीकृति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में सरलीकरण किया है।
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महीने में मानचित्र के 70 प्रतिशत लंबित मामलों का निपटारा न करने वाले अधिकारी का वेतन रोका जाएगा।
सोमवार को अपर सचिव अतर सिंह ने सभी प्राधिकरणों को आदेश जारी किए हैं। आवास विभाग की ओर से जनवरी 2022 में जारी प्रदेश सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए तय समय सीमा को किया कम शासनादेश में विभिन्न विभागों के माध्यम से एकल आवासीय भवन के लिए 12 दिन और गैर आवासीय भवन के नक्शे स्वीकृति के लिए 25 दिन के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की समय सीमा तय की गई थी।
जबकि सेवा का अधिकार के तहत मानचित्र से संबंधित मामलों का निपटारा करने 15 और 30 दिन का समय निर्धारित किया गया था।