इस नोटिस के अनुसार, जमीन की खरीद-फरोख्त करने वाले लोगों को 11 अगस्त को अदालत में तलब किया गया है।
आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने इस कदम के समर्थन में अपनी खुशी व्यक्त की है और उन्होंने यह कहा है कि चाय बागान की भूमि को खुर्द-बुर्द करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस संबंध में अदालत द्वारा होने वाले फैसले की समीक्षा सरकार द्वारा की जा रही है।
यह जमीन सरकार के निहित रखी गई है और तैयारी शुरू हो गई है।
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अपर जिलाधिकारी डा. शिव कुमार बरनवाल द्वारा चलाई जा रही है चाय बागान और सीलिंग की जमीन की खरीद-फरोख्त मामले की सुनवाई।
अदालत द्वारा चाय बागान की भूमि खरीदने वाले विनोद कुमार और दीपचंद अग्रवाल को 11 अगस्त को भूमि संबंधी सभी दस्तावेजों के साथ अदालत में तलब किया गया है। यह विवादित भूमि रायपुर की खसरा नंबर 1586 के तहत आती है।
इस मामले की सुनवाई ने सामाजिक और सार्वजनिक दिलचस्पी को खींच लिया है, और इसका निपटान न्यायिक प्रक्रिया द्वारा होगा।
अदालत के फैसले से पहले, संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्य का समीक्षण होगा, और फिर न्यायिक निर्णय लिया जाएगा।