उत्तराखण्ड

हल्द्वानी में निवास करे लगभग 5000 परिवारों का आज होगा भविष्य का फैसला: सुप्रीम कोर्ट

जिसको लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर सभी अतिक्रमणकारियों को खाली कराया जाए जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई।

जिसकी आज सुनवाई है कल की बन भूल पूरा और गफूर बस्ती के लोगों के लिए काफी काफी सर्दी की रात थी क्योंकि कल रात से कई दुआएं मांगी गई कई मंदिरों में पूजा अर्चना की गई।

इस अतिक्रमण के अंदर लगभग 20 मस्जिद और 2 मंदिर और 3 विद्यालय भी आते हैं।

वह रेलवे 29 एकड़ भूमि पर अपना कब्जा बता रहे जबकि स्थानीय लोगों का कहना के सारे दस्तावेज हमारे पास है तो रेलवे की भूमि कहां से हो गई अब अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है।

आज पर सुनवाई होनी है जिसके बाद यूपी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगी।

प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि हमारी पूरी तैयारी हो गई है कोर्ट का आदेश आते ही हम अपना कार्य शुरू कर देंगे वही लगातार रेलवे और पुलिस प्रशासन के बीच गोपनीय तरीके से बैठक चल रही है।

अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन इन मजबूर लोगों की फरियाद सुनेगा या छोटे-छोटे बच्चों के आंसू जो कि निकल रहे हैं ।

उन पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर मैं रेलवे के द्वारा बनभूलपुरा और गफूर बस्ती पर अतिक्रमण की कार्रवाई होगी।

 

 

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