नई दिल्ली: राशन कार्ड धारकों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से एक बड़ा फ़ैसला किया गया। बता दें कि केन्द्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कमज़ोर और गरीब लोगों के लिए गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी। जिसमें गरीब परिवारों को मुफ्त में 10 किलो अनाज दिया जाता है।
गौरतलब है कि मुफ्त में राशन कार्ड पर मिलने वाला गेहूं चार महीने तक नहीं मिलेगा। यानी जून से लेकर सितंबर माह तक राशन कार्ड पर लोग निशुल्क गेहूं नहीं ले सकेंगे। इसका कारण यह है कि इस बार सरकार की तरफ से गेहूं की खरीदारी कम की गई है जिस वजह से इस बार देश में रोटी का संकट खड़ा हों सकता है।
कार्ड धारकों को महीने में दो बार मिलेगा मुफ्त राशन
माह भर में दो बार में कार्डधारकों को राशन मिलता है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत माह के पहले सप्ताह व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में माह के 15 तारीख के बाद राशन का वितरण होता है।
इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन
सरकार ने ऐलान करते हुए कहा है कि यह राशन भी केवल पात्र परिवारों को ही दिया जाएगा। अपात्र लोगों को कार्ड सरेंडर करने को बोला गया है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हे पेनेलिटी तक देना पड़ सकता है।
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डीएसओ की तरफ से जानकारी दी गई है कि जिनके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर या एससी, गांवों में दो लाख व शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की परिवारिक आय मौजूद है तो उन्हें अपना राशन कार्ड तहसील व डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करने की जरुरत है।
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