इस जानकारी के मुताबिक युवती का विवाह करने का झांसा देकर उसे एक लाख रुपये में बेचने का प्रयास किया गया। किसी तरह से आरोपितों के चंगुल से बचकर पीड़िता घर पहुंची और आपबीती सुनाई।
शिकायत पुलिस से की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
इधर, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने चार लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
महिला ने कोर्ट को सौंपा शिकायती पत्र.
बोरा कालोनी कमलुआगांजा हल्द्वानी निवासी महिला ने कोर्ट को सौंपे शिकायती पत्र में कहा था कि उसकी एक पुत्री है।
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हल्द्वानी निवासी आशा देवी पत्नी रामकुमार ने उससे कहा कि उसकी रुद्रपुर के रम्पुरा में रहने वाली बहन चमेली पत्नी मोर सिंह की रिश्तेदारी में एक विवाह योग्य युवक है।
आशा देवी की बातों पर विश्वास कर उसने अपनी पुत्री को युवक से मिलने के लिए रुद्रपुर भेज दिया।
इसके बाद उसकी पुत्री घायल और फटे हुए कपड़ों में घर वापस आई। इस दौरान पुत्री ने बताया कि वह रम्पुरा गई तो एक व्यक्ति से उसे मिलवाया गया जो काफी उम्र दराज था।
यह देख उसने शादी से इंकार किया तो चमेली, सुनील व चमेली के भतीजा योगेश पुत्र रामकुमार ने उसे एक कमरे में बंद कर पिटाई की।
साथ ही धमकी दी कि उसे जान से खत्म कर देंगे।
युवती बमुश्किल अपनी जान बचाकर भाग आई.
इस दौरान वह फोन पर बात कर रहे थे कि तुम्हारी और हमारी जो पहले बात हुई थी उसके अनुसार 65 हजार रुपये दिए हैं और बकाया 35 हजार रुपये देकर लड़की को ले जाने के लिए कहा।
जिसके बाद वे तीनों उसे फोन पर बात करने वाले व्यक्ति के पास ले जा रहे थे कि वह बमुश्किल अपनी जान बचाकर भाग आई।
इसकी शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
इधर, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आशा देवी, योगेश, चमेली और सुनील के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कोतवाल विक्रम राठौर ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जांच की जा रही है, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।