केबिनेट बैठक में 33 प्रस्ताव आये।
पर्यटन विभाग के पुराने कार्यालय को पीपीपी मोड़ पर देगा,बनाया जाएगा बिजनेस होटल।
सरकार को प्राप्त होगी आय,30 साल के लिए दिया जाएगा लीज पर।
मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट में एरो स्पोर्ट्स में गतिविधियों को शुरू किया जाएगा।
परिवहन विभाग में नियमावली में संशोधन।
विद्यालयी शिक्षा विभाग में मृतक संवर्ग के पदों को भरने को अनुमति,2034 पदों पर होगी नियुक्तियां।
अंत्योदय कार्ड धारकों को इस साल भी 3 निःशुल्क सिलेंडर दिए जाने की योजना को एक साल के लिए बढ़ाया गया आगे
ग्राम्य विकास विभाग में 245 को और बढ़ाया गया।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के प्रतिनिधियों को सदन की पटल पर रखने को अनुमति।
वित्त विभाग में बचत विभाग में कर्मचारियों को डीएम ऑफिस में समायोजन को मंजूरी।
उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली में किया गया संशोधन।
पद्दोन्नति की प्रक्रिया को किया गया आसान।
वन टाइम सैटलमेंट स्कीम को मंजूरी।
मानसिक स्वास्थ्य देख रेख अधिनियम को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
कृषि एवम कृषि कल्याण विभाग के तहत मुख्यमंत्री प्रकृतिक कृषि योजना को मिली मंजूरी।
गंगा के किनारे को की जाएगी प्राकृतिक खेती।
नमामि गंगे योजना के तहत की जाएगी खेती।
1950 हेक्टेयर में की जाएगी खेती।
7 टाऊन को आवास विकास विभाग के तहत किया जाएगा विकसित।
आइटीडीए में बढ़ाये गए पद 36 की जगह,39 होंगे पद।
वित्त विभाग में कैश मैनेजर के 11 पदों को मिली स्वीकृति।
उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकार को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
राजस्व विभाग के तहत भूमि खरीदने के लिए संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी।
खेल की गतिविधियों हाउसिंग स्कीम को भी किया गया शामिल।
आढ़त बाजार को शिफ्टिंग करने के लिए निःशुल्क में एमडीडीए को दिया जाएगा, ब्राह्मणवाला में दी जाएगी आढ़तियों को जमीन।
उत्तराखण्ड क्लिनिक स्टैब्लिसमेन्ट एक्ट में संशोधन।
छोटे अस्पतालों के लिए रजिस्ट्रेशन में दी गयी छूट।
उत्तराखंड में होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर कैबिनेट में चर्चा दिसम्बर महीने में होगी समिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगी समिट में शामिल।
देश के कई शहरों के साथ विदेशों में भी होंगी रोड शो,अगस्त महीने से शुरू होंगे रोड़ शो।
25 से 30 हजार करोड़ इन्वेस्टमेंट का रखा गया है समिट शुरू होने से पहले लक्ष्य।
समिट समाप्ति तक 70 हजार करोड़ को रखा गया इन्वेस्टमेंट का सरकार ने लक्ष्य ।
विभिन्न विभागों में यूजर चार्ज लिए जाते है।
लेकिन अब 1 अप्रैल से 5 प्रतिशत की बढोत्तरी खुद ही हो जाएगी।
कृषि और उद्यान विभाग में एक महानिदेशक का पद स्वीकृति।
उत्तराखण्ड भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न हो इसके लिए लाया गया अध्यादेश।
कारखाना अधिनियम 1948 में किया गया संशोधन महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया संशोधन।
आदत बाजार के प्रभावितों को किया जाएगा विस्थापित नियमावली पर मंत्रिमंडल की मंजूरी।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जमींदारी विनाश अधिनियम में किया गया संशोधन।

