महिला के संपत्ति दस्तावेजों का दुरुपयोग करने पर दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज :- पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ 35 वर्षीय एक महिला के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों ने वर्ली रजिस्ट्रार कार्यालय में खरीद-बिक्री का समझौता करने के लिए उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग किया। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
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इस धोखाधड़ी में महिला के स्वामित्व वाले एक कमरे को एक अनजान व्यक्ति से ‘खरीदना’ और फिर उसे एक एस्टेट डेवलपर को बेचना शामिल है।
आरोपियों की पहचान सरफराज पीरजादे और विराज चूरी के रूप में हुई है।
शिकायतकर्ता सबीना शरीफ शेख माहिम के वानजेवाड़ी में एक पुश्तैनी संपत्ति की मालिक हैं।
पुलिस अधिकारी ने कहा, “एक दिन, पीरजादे ने महिला से संपर्क किया और दावा किया कि उसके पिता के नाम पर पंजीकृत कमरे का पुनर्विकास किया जाना है। उसने चूरी का परिचय ऐसे व्यक्ति के रूप में कराया जो इस योजना के तहत कमरा हासिल करने में उसकी मदद कर सकता है, इसी बहाने आरोपियों ने उसकी संपत्ति के सारे दस्तावेज हड़प लिए। दो दिन बाद, उन्होंने दस्तावेज यह कहते हुए लौटा दिए कि उसका कमरा अब पुनर्विकास के योग्य नहीं है क्योंकि सरकार ने योजना बंद कर दी है।
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कुछ दिनों बाद, वे फिर उसके पास आए और उसे वर्ली रजिस्ट्रार कार्यालय ले गए, यह दावा करते हुए कि उसे एक सरकारी पहल के तहत 5 लाख रुपये मिलेंगे, हालांकि, उन्होंने उसके दस्तावेज़ फिर से ले लिए और उसे उनकी सामग्री का खुलासा किए बिना कागज़ों पर हस्ताक्षर करने को कहा। उन्हें पढ़ने पर, सबीना को पता चला कि कामरू बाहुदा जब्बार खान से उसके नाम पर एक कमरा खरीदा गया था और बाद में सोराज एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड को बेच दिया गया था.
घर लौटने के बाद, उसने अपने परिवार को घटना के बारे में बताया, जिन्होंने उसे स्थानीय पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी।
उसने एक लिखित शिकायत दर्ज की, और सबूतों के आधार पर, माहिम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी और विश्वासघात के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की।

अधिकारी ने कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और आगे की जांच जारी है।
सूत्रों के मुताबिक, यह मामला 100 करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है और पुलिस की जांच पूरी होने के बाद यह केस सीबीआई के हाथों में भी जा सकता है।

