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khojinarad HIndi News > खोजी नारद ब्रेकिंग न्यूज़ > जल्दी फाइल करें ITR, नहीं तो लगेगा इतना जुर्माना
राष्ट्रीय

जल्दी फाइल करें ITR, नहीं तो लगेगा इतना जुर्माना

15 सितंबर की डेडलाइन उन टैक्स पेयर्स के लिए है, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है. इसमें शामिल हैं.

admin
Last updated: 2025/09/08 at 6:03 AM
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4 Min Read
जल्दी फाइल करें ITR
जल्दी फाइल करें ITR
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Highlights
  • देर से ITR फाइल करने का जुर्माना और ब्याज.
  • कैसे करें ITR दाखिल?
  • सैलरीड लोग और प्रोफेशनल्स जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है और ऑडिट की जरूरत नहीं है.

जल्दी फाइल करें ITR, नहीं तो लगेगा इतना जुर्माना :- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तेजी से नजदीक आ रही है, और अगर आपने अभी तक इसे फाइल नहीं किया है, तो अब समय आ गया है कि आप अलर्ट हो जाएं. तकनीकी समस्याओं और देरी के कारण सरकार ने टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई से बढ़ाकर 1.5 महीने का अतिरिक्त समय दिया था, लेकिन अब डेडलाइन को और आगे बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं हुआ है. देर होने पर आपको भारी जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है. आइए, जानते हैं कि 15 सितंबर के बाद ITR फाइल करने की सजा क्या होगी और किन लोगों को यह रिटर्न दाखिल करना जरूरी है।

Contents
देर से ITR फाइल करने का जुर्माना और ब्याजआधिकारिक डेडलाइनकिन्हें करना होगा ITR फाइल?कैसे करें ITR दाखिल?

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देर से ITR फाइल करने का जुर्माना और ब्याज

अगर आप 15 सितंबर 2025 तक ITR दाखिल नहीं करते, तो आपका रिटर्न ‘बिलेटिड’ माना जाएगा. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत, 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं, इससे ज्यादा आय वालों को 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. खास बात यह है कि अगर कोई टैक्स बकाया नहीं भी है, तब भी यह जुर्माना लागू होगा. इसके अलावा, बकाया टैक्स पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज भी लगेगा, जो तब तक चलता रहेगा, जब तक पूरा टैक्स जमा न हो जाए. इसलिए, समय रहते रिटर्न फाइल कर इस अतिरिक्त खर्च से बचें।

आधिकारिक डेडलाइन

वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है. इनकम टैक्स विभाग के टैक्स कैलेंडर के मुताबिक, सभी सैलरीड लोग, पेंशनर्स और अन्य गैर-ऑडिट संस्थाओं को इस तारीख तक अपने रिटर्न जमा करने होंगे. कई टैक्स बॉडीज ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई नया विस्तार नहीं मिला है. इसका मतलब है कि अब आपके पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, तो बिना देर किए फाइलिंग पूरी करें।

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किन्हें करना होगा ITR फाइल?

15 सितंबर की डेडलाइन उन टैक्स पेयर्स के लिए है, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है. इसमें शामिल हैं।

वे लोग जिनकी कुल आय मूल छूट सीमा (2.5 लाख रुपये सामान्य, 3 लाख रुपये सीनियर सिटीजंस, 5 लाख रुपये सुपर सीनियर सिटीजंस) से ज्यादा है.
सैलरीड लोग और प्रोफेशनल्स जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है और ऑडिट की जरूरत नहीं है.
जिन्होंने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा खर्च किए.
जिनके बिजली बिल 1 लाख रुपये से ज्यादा हैं.
जिनके चालू खाते में 1 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा जमा है.
जिनकी व्यावसायिक आय 10 लाख रुपये से अधिक है.
जिनका TDS या TCS 25,000 रुपये (सीनियर सिटीजंस के लिए 50,000 रुपये) से ज्यादा है.
विदेशी संपत्ति वाले निवासी टैक्सपेयर्स या विदेशी संपत्ति के लाभार्थी।

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कैसे करें ITR दाखिल?

ITR फाइल करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है. आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाकर या e-filing पोर्टल के जरिए रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अगर आपको टैक्स गणना में दिक्कत हो रही है, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लें. सुनिश्चित करें कि आपके पास जरूरी दस्तावेज जैसे फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट, और निवेश के प्रमाण तैयार हों. अगर आपने अभी तक रिटर्न तैयार नहीं किया है, तो तुरंत शुरू करें, क्योंकि देरी आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है।

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