अधिकारियों ने बताया कि आदेश के बाद रायपुर प्रखंड के बालावाला, मयूर विहार, मालदेवता और रायपुर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 12 पुलिसकर्मियों की तीन टीमों द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया।
पुलिस टीमों ने रायपुर प्रखंड में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के तहत 64 लोगों को सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान करने और सिगरेट, बीड़ी और चबाने योग्य तंबाकू जैसे अन्य तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए दुकानें चलाने के लिए दंडित किया।
अधिकारियों ने कहा कि सीओटीपीए के तहत स्कूलों के आसपास और नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है।
शुक्रवार को पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 64 लोगों से जुर्माने के तौर पर कुल 3,200 रुपये वसूले।
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एसएसपी ने कहा कि पुलिस जिले भर में इस अभियान को आगे भी जारी रखेगी और अपराधियों के खिलाफ सीओटीपीए के तहत कार्रवाई करेगी।