उत्तराखंड कॉर्बेट नैशनल पार्क में हो रहे 6000 पेड़ों के कटान और अवैध निर्माण के मामले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिया फैसला।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अदालत ने बुधवार को इस मामले को सीबीआई जांच के आदेश दिए है।
देहरादून निवासी अनु पंत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की प्रार्थना की थी।
खंडपीठ ने अपने आदेश में राज्य की जांच एजेंसियों से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई का सहयोग करने को कहा है।
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इससे पहले, हुई सुनवाई के बाद खंडपीठ ने मामले की गंभीरता और शीर्ष अधिकारियों के संदिग्ध रोल को देखते हुए मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इसके बाद, यह मामला सीबीआई के अंदर गया है, जिससे अब उसकी विशेषज्ञता का उपयोग होगा ताकि इस मामले का निष्कर्षण हो सके।
यह फैसला उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीव संरक्षण के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
कॉर्बेट नैशनल पार्क भारत की एक प्रमुख वन्यजीव संरक्षण स्थल है और इसके पेड़ों के कटान और अवैध निर्माण का कार्य किसी भी समय बड़ी हानि पहुंचा सकता है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले ने कॉर्बेट नैशनल पार्क के पेड़ों के कटान और अवैध निर्माण के मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा किया है।
सीबीआई की जांच के आदेश के साथ ही, हाईकोर्ट ने राज्य की जांच एजेंसियों से सीबीआई का सहयोग करने की सलाह दी है।