कैसे उच्च सुरक्षा क्षेत्र में इतने लंबे समय तक उसका पता नहीं चला और वह कैसे इंसास राइफल तक पहुंच गया।
जांच रैकेट में शामिल रैंक के भीतर अन्य कर्मियों के शामिल होने की संभावना पर भी गौर करेगी।
मिलिट्री इंटेलिजेंस (एमआई) के इनपुट के एक दिन बाद विकास आता है।
जिसके कारण 108 इन्फैंट्री बटालियन टीए के पूर्व संतरी राहुल सिंह और उनके दो साथियों में से एक बिट्टू सिंह को मेरठ से गिरफ्तार किया गया।
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राहुल ने गाजियाबाद के एक आर्मी आकांक्षी मनोज कुमार से सेना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कथित तौर पर 16 लाख रुपये लिए थे।
आरोपी, जो पठानकोट स्थित 272 ट्रांजिट कैंप में एक संतरी के रूप में ‘तैनाती’ था, ने मनोज को केंद्र के अंदर बुलाया, उसे एक वर्दी दी ।
उसे एक अनुयायी, एक रसोइया और एक संतरी सहित विभिन्न कार्यों के साथ काम सौंपा, जिसके लिए राहुल ने मनोज को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह वास्तव में भर्ती हुआ था।
ड्यूटी करने के लिए उसे जारी की गई इंसास राइफल सौंप दी।
राहुल का साथी बिट्टू सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में मनोज के सामने खुद को पेश करता था।
ज्यादातर वीडियो कॉल पर पूरी सेना की वर्दी में, पदकों के साथ। बिट्टू ने ही मनोज की ‘भर्ती’ की पुष्टि की थी।
पुलिस अधीक्षक (शहर) पीयूष सिंह ने कहा हमने गिरफ्तार लोगों के पास से वर्दी, सभी फर्जी दस्तावेज, कुछ टिकट और एक देसी पिस्तौल भी बरामद किया है।
तीसरा आरोपी राजा सिंह अभी फरार है।
तीनों मेरठ के दौराला थाने में मनोज कुमार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
इस बीच, बरेली में सेना के एक जवान, जिसे पिछले गुरुवार को एक टीटीई (यात्रा टिकट परीक्षक) द्वारा धीरे-धीरे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया था, एक गर्म बहस के बाद अंत में उसने दम तोड़ दिया।
यह घटना तब हुई जब ट्रेन 18 नवंबर को बरेली रेलवे स्टेशन से बाहर जा रही थी।
24 राजपूताना राइफल्स के सोनू सिंह के रूप में पहचाने जाने वाले जवान को डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से धक्का देने के बाद शुरू में अपने दोनों पैर गंवाने पड़े।
बुरी तरह घायल सोनू को सेना के अस्पताल ले जाया गया। सोमवार को उसका पैर कट गया था लेकिन बुधवार तक उसे होश नहीं आया था।
घटना के बाद से टीटीई कुपन बोर फरार चल रहा है।
राजकीय रेलवे पुलिस निरीक्षक अजीत प्रताप सिंह ने कहा, “पुलिस ने सेना द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर टीटीई कुपन बोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
बोर के खिलाफ हत्या के प्रयास के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है।