बड़ी ख़बर एक क्लिक में :- केला खाने के अचूक फायदेमामला उधम सिंह नगर जिले के जसपुर थाने का है। 9 मई 2025 को शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 69 (विवाह के झूठे वादे या धोखे से संबंध बनाने का अपराध) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर कथित रूप से शारीरिक संबंध बनाए और बाद में विवाह करने से इनकार कर दिया।अभियुक्त के वकील ने अदालत में दलील दी कि संबंध आपसी सहमति से बने थे, महिला बालिग और समझदार थी, और उनके मुवक्किल ने कभी विवाह का वादा नहीं किया। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
बड़ी ख़बर एक क्लिक में :- तुलसी के पत्तों का पानी पीने के फायदेसुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने कहा कि सहमति से बने हर रिश्ते को शादी के झूठे वादे पर आधारित नहीं माना जा सकता, और वादा तोड़ना केवल तब अपराध होगा जब शुरुआत से ही शादी का कोई इरादा न हो।

