अब सिनेमाघर में मिलने वाले खाने-पीने के सामान 10 फीसदी से 5 फीसदी टैक्स हो गया है। जीएसटी परिषद ने इस पर लगने वाले कर 18 फीसदी टैक्स को घटाकर 5 फीसदी कर दिया है।
फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए बडी खुशखबरी की बात है।
जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने इसकी जानकारी दी। केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में सिनेमा टिकटों की बिक्री और खाने पीने की चीजों पर चर्चा हुई।
बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर GST कटौती का निर्णय लिया गया है।
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बैठक से पहले सिनेमा हॉल में मिलने वाले फूड एंड बेवरेज पर जीएसटी को 18 फीसदी से कम करके पांच फीसदी किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था।
काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है. ये अब 5 फीसदी लगेगा, 18 फीसदी नहीं। इस फैसले से फिल्म देखने के शौकीन लोग अब अपने मनपसंद खाने का भी आनंद ले पाएगें।
साथ ही कच्चे व बिना पके स्नैक्स पर भी जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। साथ ही बैठक में जीएसटी परिषद ने कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी टैक्स से छूट दी है।
जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर काफी चर्चा होने के बाद ये निर्णय लिया गया है।
चर्चा के दौरान ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का आज के समय में प्रभाव कितना है और इसमें कितना रेवेन्यू जेनरेट हो सकता है. इन सभी बातों पर हर राज्य के साथ चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है।
हमारा उद्देश्य इन्हें खत्म करना नहीं है। अब देखना होगा कि यह फैसला लोगों को कितना प्रभावित करता है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग, कसीनों घुड़दौड़ पर अब 28 फीसदी का भुगतान करना होगा।