त्योहारी सीजन शुरू होते ही रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है।
अब सभी एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा के लिए टिकटों में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
रेलवे ने ट्रेनों में स्थानों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।
हालांकि जिन ट्रेनों में 50 फीसदी से ज्यादा सीटें खाली हैं, उनमें ही इस छूट का लाभ मिलेगा।
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यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। हालांकि पहले से सीट आरक्षित करा चुके यात्रियों के किराए का कोई रिफंड स्वीकार्य नहीं होगा।
यानि अब लोगों को वंदे भारत, शताब्दी, अनुभूति और विस्टाडोम कोच आदि में ट्रेन किराए में राहत मिलने वाली है।
आखिर क्या है नियम व शर्तें?
यह छूट मूल किराये पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक होगी। रिजर्वेशन फी, सुपर फास्ट अधिभार, जीएसटी इत्यादि जैसे अन्य शुल्क, जो भी लागू हो अलग से लगाए जायेंगे।
सीटों के भरने के आधार पर यह छूट किसी या सभी श्रेणियों में प्रदान की जा सकती है।
पिछले 30 दिनों के दौरान 50 प्रतिशत से कम भरी सीटों वाली ट्रेनों पर छूट के लिए विचार किया जाएगा।
छूट की सीमा निर्धारित करते समय परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराये को ध्यान में रखा जाएगा।
यह छूट यात्रा के पहले चरण और/या यात्रा के अंतिम चरण और/या मध्यवर्ती खंडों और/या प्रस्थान स्थल से गंतव्य तक के लिए दी जा सकती है, बशर्ते कि उस चरण/खंड/प्रस्थान स्थल से गंतव्य तक 50 प्रतिशत से कम सीटें भरी हो।
शुरू में इस तरह की छूट ट्रेन के आरंभिक स्टेशन के संबद्ध जोन के पीसीसीएम द्वारा तय की गई अवधि के लिए लागू की जाएगी, जो इसके लागू होने की तिथि से यात्रा की तारीखों के लिए अधिकतम 6 महीने के अधीन होगी।
समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी और सीटों के भरने के आधार पर इस छूट को संशोधित/विस्तारित/वापस लिया जा सकता है।
यदि इस छूट में संशोधन/योजना को वापस लेने का निर्णय लिया जाता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से लागू भी किया जा सकता है।
हालांकि, पहले से सीट आरक्षित करा चुके यात्रियों से किराए में अंतर को नहीं वसूला जाएगा।
उन ट्रेनों के मामले में जहां किसी विशेष श्रेणी में फ्लेक्सी किराया योजना लागू है और सीटें कम भरती हैं, सीटों को भरने के उपाय के रूप में शुरू में फ्लेक्सी किराया योजना को वापस लिया जा सकता है।
यदि इससे भी सीटें भरने की स्थिति में सुधार नहीं होता है, तभी उन ट्रेनों/श्रेणियों में यह छूट योजना लागू की जा सकेगी।
यदि यात्रा के शुरू से अंत तक छूट प्रदान की जाती है तो ऐसी ट्रेनों में तय अवधि के लिए तत्काल कोटा निर्धारित नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा, यदि ट्रेन की आंशिक यात्रा के लिए छूट प्रदान की जाती है, तो यात्रा के उस हिस्से के लिए तत्काल कोटा प्रदान नहीं किया जा सकता है जहां छूट दी गई है।
यह छूट पहले चार्ट की तैयारी तक और वर्तमान बुकिंग के दौरान बुक किए गए टिकटों के लिए होगी।
ट्रेन में टीटीई द्वारा यह छूट देने की भी अनुमति दी जा सकती है।
छूट की यह योजना अवकाश/त्योहार स्पेशल आदि के रूप में चलायी जाने वाली विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं होगी।
इस योजना का प्रावधान एक वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा।