पुलिस ने प्रत्येक वाहन पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
पुलिस अधीक्षक (यातायात) अक्षय कोंडे ने कहा कि देहरादून शहर में खासकर सुबह और दोपहर में कम उम्र के वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने के बाद अभियान शुरू किया गया।
पुलिस ने मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत नाबालिगों के लिए नियमों के बारे में छात्रों और उनके माता-पिता को जागरूक करने के लिए शहर के क्षेत्र के लगभग हर स्कूल के बाहर पर्चे बांटे और पर्चे लगाए।
उन्होंने कहा कि एमवी एक्ट की धारा 199ए के तहत बच्चे के अभिभावक या नाबालिग द्वारा संचालित मोटर वाहन के मालिक, तीन साल तक की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
- Advertisement -
उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर नाबालिग को इस अधिनियम के तहत 25 साल की उम्र से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पाएगा।
कोंडे ने कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार सुबह एक चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कई लोग नियमों का उल्लंघन करते पाए गए और पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की।
पुलिस ने सोमवार को 27 नाबालिग छात्रों समेत कुल 80 लोगों पर जुर्माना लगाया।
एसपी ने कहा कि पुलिस ने एमवी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत 53 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और 27 छात्रों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उनके वाहनों को भी नियमानुसार जब्त कर लिया।
हमारी मुहिम को शहर में समर्थन मिल रहा है।
कई स्कूल संचालकों ने खुद हमसे अपने-अपने स्कूल क्षेत्रों में कार्रवाई करने की अपील की है।
सोमवार सुबह हमारा अभियान केवल एक घंटे तक चला लेकिन यह काफी सफल रहा। नाबालिगों द्वारा यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस की टीम ऐसे निरीक्षण करती रहेगी।