देहरादून : काबुल हाऊस पर फर्जी दस्तावेज से 17 लोगों ने किया था अपनी संपत्ति होने का दावा जिलाधिकारी देहरादून ने 22 अक्टूबर को हाउस को शत्रु संपत्ति घोषित किया था।
15 दिन के भीतर कबुल हाउस को खाली करने के निर्देश जारी किये थे ।
40 साल तक चला कबुल हाउस का मामला प्रयागराज हाईकोर्ट से होते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के बाद जिलाधिकारी न्यायालय में पहुंचा था।
1879 में काबुल के राजा मोहम्मद याकूब खान देहरादून आकर बस गए थे।
यहां उनकी कई संपत्तियां थीं। उनके वंशज बंटवारे के दौरान पाकिस्तान चले गए।
काबुल हाऊस पर फर्जी दस्तावेज बनाकर कई लोग अपने दावे कर रहे थे।
करीब 400 करोड़ की कीमत का हैं काबुल हाऊस।

